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ड्राइविंग लाइसेंस: अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और भी आसान हो गया है, वो भी बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट के

ड्राइविंग लाइसेंस: अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है और वो भी बिना किसी ड्राइविंग टेस्ट दिए तो ये आर्टिकल आपके काम आ सकता है, हम यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और Offline आवेदन करने की पूरी जानकारी दे रहे हैं। 
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन: क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर परेशान हैं तो हम यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तीन आसान तरीके बता रहें।
कोरोना महामारी और बार बार लॉक डाउन होने की वजह से बहुत से लोग जो अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं/थे, लोग उस पुरानी सुविधा से बहुत ही परेशान भी थे, इसलिए जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 
📋 Table of contents:- इस लेख में क्या है 
  1. ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत क्यों होती है 
  2. राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम 
  3. ड्राइविंग लाइसेंस तीन तरह से बनवाया जा सकता 
  4. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा 
  5. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? 
  6. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज 
  7. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित पात्रता  
  8. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन  प्रक्रिया 
  9. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? 
  10. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत क्यों होती है 

अगर आपके पास कोई मोटर वाहन है, या आप किसी अन्य व्यक्ति, उद्योग, संस्थान का वाहन चला रहे हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई भी वाहन चालक का कार्य कर रहे हैं तो उसे सड़क पर चलाने हेतु आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य होता है। 
इसके अलावा आपको यातायात के नियमों की अच्छी तरह से जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। 
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अनुसार देश (भारत) के रोडवेज सेक्टर में कुशल ड्राइवरों की कमी है, जिसकी वजह से वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। 
अगर आपने वाहन चलाने का प्रशिक्षण किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से लिया है तो उस अवस्था ड्राइविंग लाइसेंस बनाना में और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ड्राइविंग की ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, और उसके बाद बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए भी ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन सकता है।

राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम   

ड्राइविंग लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज (MORTH) ने लोगों और मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों की मान्यता बढ़ाकर जल्द ही पांच साल कर दी गई है, और पांच साल बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर अपना लाइसेंस रिन्यू भी करा सकेंगे। 

इस नियम के अंतर्गत अब मध्यम और भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग की ट्रेनिंग छह सप्ताह में 38 घंटे और हल्के वाहन की ड्राइविंग ट्रेनिंग का समय चार हफ्ते में कम से कम 29 घंटे तक होगा। 
अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO की लम्बी लाइन में घंटों इंतजार करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नए ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए कुछ नए नियम जारी किये गए हैं। 

ड्राइविंग लाइसेंस तीन तरह से बनवाया जा सकता है

  1. बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए, अगर आपने किसी मोटर ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग ली हो। 
  2. ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रक्रिया से 
  3. ऑफलाइन (Offline) आवेदन प्रक्रिया से (स्वयं RTO office जाकर)

1. पहला तरीका                                                  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा

इस नए नियम के अंतर्गत अब आप किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से हाई-क्वॉलिटी ड्राइविंग कोर्स की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी प्रकार के ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी। 

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के सभी नमूने होंगे, जहां से आप बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर आपको औद्योगिक विशिष्ट प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। 
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय के जारी किए ये नए नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुके हैं। 

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के अनुसार देश (भारत) के रोडवेज सेक्टर में कुशल ड्राइवरों की कमी है, जिसकी वजह से वाहन दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए अब लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 4 हफ़्तों में 29 घंटों की होगी और मीडियम एंड हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स की समय सीमा 6 हफ़्तों में 38 घंटों की होगी, और इन दोनों ही ट्रेनिंग कोर्स में कैंडिडेट को सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों भी कराएं जायेंगे, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। 
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर द्वारा भी आपका लाइसेंस बनवाया जा सकता है।


ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें? 

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया:  यह बात तो आप जानते ही होंगे की अब सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है, और इन्हीं माध्यमों से अब आप कोई भी सरकारी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन बना भी सकते हैं।      

इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट भी शुरू की गयी है, अगर आप को भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है और आप यही सोच रहें हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं तो अब आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते है।  

जिसके लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे ही आवेदन कर भी सकते हैं। 

Online ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं, तो आइये जानते हैं इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में 

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  1. आधार कार्ड राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल आदि में से कोई भी एक 
  2. निवास प्रमाण पत्र जन्म का प्रमाण पत्र, इसके लिए आप स्कूल की 10th या फिर 12th की कोई भी मार्कशीट, जिसमें आपकी जन्म तिथि दर्ज हो, दे सकते है। 
  3. स्वयं के हस्ताक्षर सादे कागज (पेपर) पर 
  4. पासपोर्ट साइज फोटो 
  5. मोबाइल नंबर  
  6. अगर परमानेंट लाइसेंस है तो लर्निंग लाइसेंस नंबर।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित पात्रता  

  1. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। 
  2. आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए। 
  3. मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 
  4. बिना गियर वाले वाहन चालक के लाइसेंस के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए के परिवार की रजामंदी होना अनिवार्य है। 
  5. आवेदक को ट्रेफिक के नियमो के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 

2. दूसरा तरीका 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन  प्रक्रिया 

  • पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना होगा। 
  • इसके बाद New learner license पर क्लिक करें। 
  • अब जो नई विंडो खुलेगी उसमें अपने बारे में निजी जानकारी, फोन नंबर और पता आदि भरना है। 
  • इसके बाद आपकी फोटो और हस्ताक्षर की पीडीएफ या स्कैन करी हुई फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। 
  • अब इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपनी सुविधा अनुसार तारीख सिलेक्ट करना है, और सबमिट कर देना है। 
  • सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आखिरी स्टेज में लाइसेंस की फीस जमा करनी है। 
  • फीस जमा करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO के ऑफिस जाना पड़ेगा। 
ड्राइविंग टेस्ट देने के कुछ दिन बाद आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद वह लाइसेंस कुछ महीनों तक ही वैध होता है। इसी बीच आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेना है या फिर अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीखना होता है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होता है।  
जब आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो उसके 30 से 180 दिनों के अंदर ही आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, परमानेंट लाइसेंस के लिए भी आपको वही प्रोसेस करना है, जो आपने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए करी थी। 
  • इसके लिए सारथी परिवहन पोर्टल पर लॉग इन करें। 
  • अब न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें। 
  • अब जो नया पेज खुलेगा, वहां सभी जानकारी भरने के बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए तारीख का चयन करने के बाद फीस जमा कर दें। 
  • और फिर अपने द्वारा चयन की गई तारीख पर RTO ऑफिस जाकर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना है।
ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद पास होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके द्वारा दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। 

3. तीसरा तरीका                                                       ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन 

जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें अपने जिले के RTO ऑफिस (आरटीओ कार्यालय) में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आवेदन फॉर्म वहीं पर मिल जाएगा। 
  • आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। 
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसके साथ अपने सभी दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म को लाइसेंस विंडो में जमा कर दें। 
  • अब इसके बाद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जाँच की जाएगी। 
  • आपके आवेदन फॉर्म की जांच करने के बाद आप से आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्म और संलग्न किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। 
  • अब इसके बाद आरटीओ के कर्मचारी द्वारा आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, और अगर उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है तो उस स्थिति में आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की तारीख दे दी जाती है।  
  • तब आपको उस तारीख पर RTO ऑफिस जाना है। 
ड्राइविंग टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो 10 से 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जाता है। 
अगर आरटीओ के नियमों में बदलाव किया जाता है तब भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रोसेस लगभग वही होती है।

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