राशन कार्ड डीलर कैसे बदलें: अगर आप भी अपने नजदीकी या फिर पुराने राशन डीलर से परेशान हैं या तो फिर किसी दूसरे डीलर से अनाज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा।
Change Ration Card Dealer: अपने राशन कार्ड में अपडेट करें अपना मनपसंद डीलर, फिर उसके बाद कहीं से भी लें अनाज
राशन कार्ड में उचित मूल्य की दुकान कैसे बदलें: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार को अनाज उपल्ब्ध कराती हैं, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को बहुत ही कम कीमत में अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए लोगों को अपने घरों से नजदीकी राशन वितरण केंद्र पर जा कर राशन लेना होता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राशन कार्ड धारक अपने पसंद के या फिर कहीं भी और किसी भी डीलर से राशन ले सकते हैं।
ऐसे में अगर आप भी अपना डीलर बदलना चाहते हैं या अपने पुराने डीलर के अलावा किसी अन्य डीलर से अनाज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद भी इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी पसंद से अपना डीलर बदल कर सकते हैं, अपडेट के बाद आप उस डीलर से अनाज भी ले सकते हैं।
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Full Process of changing ration Dealer, राशन कार्ड में ऑनलाइन डीलर बदलने की प्रक्रिया
चलिए जानते हैं कि आप इसे कैसे ऑनलाईन कर सकते हैं…
- सबसे पहले आप अपने राज्य की खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाइए।
- अब होम पेज पर नीचे की ओर एक ऑप्शन दिखेगा, जिसमें ‘राशनकार्ड धारक द्वारा स्वंय दुकान चयन करने हुए प्रपत्र’ लिखा होगा।
- अब इस पर क्लिक कीजिए, यहां एक नया पेज खुलेगा, जिसमें राशन कार्ड नंबर के साथ साथ मांगी गई सभी जानकारी भरना है।
- सब कुछ ठीक रहा तो, इसके बाद स्क्रीन पर आपको सारी जानकारी दिखेगी, यहां आपके वर्तमान दुकानदार का नाम भी लिखा मिलेगा।
- यहां आपको नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ‘नई दुकान का चयन’ का ऑप्सन होगा।
- अगर आप अपने दुकानदार को बदलना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें, आपको दुकानदारों की लिस्ट मिल जाएगी।
- अब इसमें आप अपनी पसंद से अपना राशन डीलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीलर बदलने का कारण भी बताना पड़ेगा।
- अब आप डीलर बदलने का कारण लिख कर "संशोधित करें" पर क्लिक करें, बस आपका काम हो गया है।
- अब आप होम पेज पर वापस आ जाइए, यहां पर अपनी जानकारी भरने के बाद, इसमें किए गए परिवर्तन का प्रिंट निकालना पड़ेगा, और उस पेपर पर अपनी साइन कीजिए।
आप इस पेपर को अपनी तहसील के फूड इंस्पेक्टर से भी प्रमाणित करवा कर उसी डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि आप 6 महीने में सिर्फ एक बार ही इसमें ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं।

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