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गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया

शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया: (How to apply for gun license: How to register for gun license online) क्या आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं? पिस्तौल का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और गन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? आज हम आपको बता रहे हैं गन लाइसेंस बनवाने से संबंधित पूरी जानकारी, how to apply for gun license know in full details 

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अगर आप आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते है, तो इसके लिए आपको पिस्तौल के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपमें क्या योग्यता चाहिए और गन लाइसेंस कैसे बनता है। 

शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें (How to apply for arms license)

अगर आपकी उम्र 21 साल की है, या इससे अधिक है, आप भारत के नागरिक है, और आप किसी गंभीर प्रकार के अपराध के आरोपी भी नही है, और आप शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तथा आपने किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया हुआ है, आप पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, और आप अपनी सुरक्षा हेतु पिस्तौल/शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते है तो उपरोक्त सभी योग्यताओं के आधार पर ही आप गन लाइसेंस ले सकते है।

गन लाइसेंस कैसे बनता है: (How to get a Gun License) 

गन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया में कोई इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यह भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर या पैसे वाले हो, या आप कोई व्यापारी हों, या तो फिर नेता नगरी से हो,ये सभी बातें पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये भी तो साबित करना होता है कि आपको जान का खतरा है, इसी के लिए तो आप गन लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो फिर चलिए जानते हैं कि क्या है गन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया। 
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इनकम टैक्स पेयर होना या फिर जान का खतरा होना जरूरी है, यह बात केवल लाइसेंस अथॉरिटी ही बताती है, जबकि कानून कोई ऐसी शर्त नहीं लगता। आइये ये बात आपको तर्क से समझाते हैं। 

समझने वाली बात यह है कि हर इंसान की जान उसके लिए कीमती होती है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब, तो अगर लाइसेंस सिर्फ अमीर को या ऐसे व्यक्ति को जो इनकम टैक्स भरता है उसी को मिल सकता है तो क्या देश में किसी गरीब को अपनी रक्षा का अधिकार नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स भरना या ना भरना गन लाइसेंस हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है। 
अब बात आती है जान को खतरा साबित करने की, तो आप ही बताइए कि पुलिस यह कैसे कह सकती है कि इसको इसलिए खतरा है क्योंकि ये अमीर है और उसको खतरा नहीं है क्योंकि वह गरीब है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते है कि जब देश मे कोई भी अपराध होता है तो क्या वो सिर्फ पैसो के पीछे ही होता है ? क्या गरीबो की लड़कियों का अपहरण, उनसे मारपीट, उनकी जमीनों पर कब्ज़ा, या उन्हें डरा धमकाकर उनका शोषण करना, जैसे अपराध गरीबो के साथ नही होते ?

अब आप ये भी सोचिये, की चोरी, डकैती, मर्डर जैसे अपराध क्या आपका कोई जानने पहचानने वाला किसी को धमकी देकर करता है, या पुलिस को पहले से पता होता है कि ये अपराध किसके साथ हो सकता है और किसके साथ नही ? ये संभव ही नही की आपकी या हमारी जान को कब और किससे खतरा है ये पुलिस या आप जान सके।

इसलिए आपका सिर्फ ये कहना कि आपको आत्मरक्षा हेतु गन लाइसेंस चाहिए ही पर्याप्त है, और यह कि आपको लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि यह बात कोई भी पक्के से या फिर सही तौर पर नहीं कह सकता कि आपको कोई खतरा है ही नहीं। 

शायद अब आप ये सोचेंगे, लाइसेंस का आवेदन तो हमारा इन्हीं आधारों पर कैंसिल कर दिया जाता है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है, आप बस इतना समझ लीजिए कि आपका लाइसेंस इसलिए कैंसिल होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कुछ जगहों पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कानून जानते हुए भी जानबूझकर कानून का पालन नहीं करते, और मनमाने तरीके से लाइसेंस देने से इनकार कर देते है, और आप भी ये सोचते है कि लाइसेंस देना ना देना अधिकारियों की मर्जी थी, और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नही किया जा सकता।
जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही गन लाइसेंस दिया या निरस्त किया जा सकता है। गन का लाइसेंस किसी अधिकारी की दया पर निर्भर नहीं होता।

अब आपको बता दें कि आप जब भी लाइसेंस लेना चाहते है तो आपको कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के दफ्तर जाकर फॉर्म भरना होता है, उसके बाद पुलिस से तथा रेवेन्यू विभाग से आपकी जांच करवाई जाती है, यदि जांच सही आती है तो आपके लाइसेंस पर संबंधित अधिकारी फैसला लेकर आपको या तो लाइसेंस देते है या फिर नहीं देते।

इस तरह अब लाइसेंस मिल गया तो ठीक, यदि नहीं मिला तो आप विभाग से लाइसेंस के आवेदन को निरस्त करने की वजह लिखित में आर.टी.आई के माध्यम से प्राप्त करें, और यदि आपका लाइसेंस किसी तर्कहीन वजह से निरस्त किया गया है तो आप मंडलायुक्त के यहां जाकर उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते है।

इसके बाद भी यदि आपका लाइसेंस नहीं बनता तो आप संबंधित हाई कोर्ट में रिट दायर करके आवेदन निरस्त करने के आदेश को गुण-दोष के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, इसके बाद क्योंकि हाई कोर्ट आपकी एप्लिकेशन को सुनेगा तो वो तर्क के आधार पर कानून के मद्देनजर (रोशनी) में फैसला देगा।
अब क्योंकि आपको जवाब के आरंभ में ही तर्कों के अनुसार समझा चुके हैं कि लाइसेंस अमीर गरीब सब ले सकते है, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार समान रूप से देश के सभी नागरिक (सब) को प्राप्त है तो हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देगा और आपका लाइसेंस बन जाएगा। 

गन लाइसेंस हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें how to register for gun license online 

अगर आप भी गन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। 
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  • उसके लिए सबसे पहले आपको आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://ndal-alis.gov.in/armslicence/ पर जाना होगा। 
  • यहां पर आप Apply Online विकल्प पर क्लिक करें। 
  • अब वहां आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको श्रेणी का चयन करना है। 
  • उसका चयन करने के बाद आपको State, Distt., Name of the licensing authority, Service का चयन करना होगा। 
  • अब उसके बाद आपके सामने एक नया एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • उस फॉर्म में सभी जानकरी दर्ज करने के बाद नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करें। 
  • अब उसके बाद आप सामने Additional Detail पर क्लिक करें। इसमें केप्चा कोड भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करें। 
  • अब यहां आप License Specific Details को भरने के बाद Finish पर क्लिक करें। 
  • अब इसके बाद आपको अपना फोटो और एक प्लेन कागज पर अपना सिग्नेचर कर के अपलोड करने होंगे। 
  • अब इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जिस पर क्लिक करते ही आप पेमेंट कर सकते है।
इस तरह से आप गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 

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